मेरठ, अगस्त 21 -- मेरठ। मेरठ में हुए चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में जिला जज मेरठ अरविंद कुमार मिश्रा की अदालत में गुरुवार को वादी अधिवक्ता द्वारा कुछ तथ्यों पर अपनी बहस की गई। समय अभाव के चलते उनकी बहस पूरी नहीं हो पाई। न्यायालय ने शेष बहस के लिए शुक्रवार की तारीख नियत कर दी है। अभियोजन की ओर से डीजीसी क्रिमिनल केके चौबे द्वारा बहस पूरी होने के बाद धारा 311 के तहत चार गवाह बुलाने के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर डिफेंस काउंसिल की ओर से आपत्ति दाखिल की गई। न्यायालय ने प्रार्थना पत्र की सुनवाई करते हुए बुधवार को खारिज कर दिया है। बता दें कि आरोपी मुस्कान ने अपनी प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की बेरहमी से हत्या कर शव सीमेंट से जमा दिया था।

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