सौरभ दास के घर का पता बताने वालों को अदालत ने किया तलब, वीडियो भी हटाए गए
नई दिल्ली, अगस्त 24 -- कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेता सौरभ दास की शिकायत पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को दक्षिणपंथी स्तंभकार अभिजीत अय्यर मित्रा, मीडिया प्लैटफॉर्म पैम्पलेट, लॉ बीट समेत उन पक्षकारों को तलब कर लिया है, जिन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने दास के दिल्ली वाले किराये के घर का पता और अन्य जानकारियों को सार्वजनिक किया। जस्टिस सचिन दत्ता ने अंतरिम रोक की याचिका पर प्रतिवादियों को नोटिस भी जारी किया और इस मामले की सुनवाई दो हफ्ते बाद सूचीबद्ध करने को कहा। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि उन ट्वीट्स को हटा दिया गया है, जिनमें सौरभ दास का पता सार्वजनिक किया गया था। बेंच ने पूछा, 'एक्स की तरफ से कौन पेश हुआ है? क्या इन लिंक्स को हटाया जा चुका है? क्या ये लिंक अब ऐक्टिव नहीं?' एक्स की ओर से पेश हुए वकील ने अदालत को बताया क...
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