रांची, अप्रैल 15 -- रांची, संवाददाता। सौतेले पिता की हत्या से जुड़े 10 साल पुराने मामले में अदालत ने दोषी करार अभियुक्त पॉलुस मुंडा उर्फ संगोवार (31 वर्ष) को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यह फैसला अपर न्यायायुक्त देबाशीष महापत्रा की अदालत ने सुनाई। अभियुक्त चाईबासा के टेबो थाना के चाकुमटोना गांव निवासी है। घटना के बाद फरार अभियुक्त को 18 अक्तूबर 2022 को गिरफ्तार किया गया था, तब से जेल में रहकर ट्रायल फेस कर रहा था। घटना को लेकर धुर्वा (तुपुदाना) थाना कांड संख्या 290/2016 के तहत केस दर्ज कराया गया था। अभियोजन के अनुसार, घटना एक नवंबर 2016 की थी। आरोपी ने घरेलू विवाद के दौरान अपने सौतेले पिता उम्बलेन भुइयां पर साबल (लोहे की रॉड) से हमला कर हत्या कर दी थी। घटना घर के अंदर हुई थी, जिसे मृतक की ना...