सोनभद्र, मार्च 25 -- सोनभद्र, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश/ बाल न्यायालय सोनभद्र अमित वीर सिंह की अदालत ने बुधवार को हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी बाल अपचारी को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही 50 हजार रुपये अर्थदंड की भी सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित की जाएगी। मामला करीब साढ़े 6 वर्ष पूर्व हुए सौतेली मां की हत्या का है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक कोन थाना क्षेत्र के गिधिया टोला अजनिया गांव निवासी अनिरुद्ध गुप्ता पुत्र स्व. मानिक चंद ने कोन थाने में 19 सितंबर 2019 को तहरीर दी। तहरीर में अवगत कराया था कि वह 19 सितंबर को दिन में कचनरवा बाजार गया था। उसने अपनी बेटी रागिनी देवी की शादी करीब 6 साल पूर्व कचनरवा बाजार निवासी शिवनरायन गुप्ता के साथ किया था।...