ग्वालियर, नवम्बर 25 -- ग्वालियर में बेटी से दुष्कर्म के आरोपी सौतेले पिता को आजीवन कारावास की सजा हुई है। 28 अप्रैल 2025 की दरम्यानी रात जब नाबालिग छोटी बहन के साथ सो रही थी, तब आरोपी पिता ने बेटी को गोद में उठाया और नीचे कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया। डीएनए रिपोर्ट और पीड़िता के कथन के आधार पर पॉक्सो कोर्ट ने 21 नवंबर 2025 को आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। इसके साथ ही न्यायालय ने पीड़िता को 4 लाख रुपए प्रतिकर राशि के रूप में भी देने का निर्देश दिया है। बता दें कि सिर्फ सात माह में मामले की ट्रायल खत्म कर ली गई। अभियोजन के अनुसार नाबालिग बेटी से सौतेले पिता ने 27-28 अप्रैल की दरम्यानी रात दुष्कर्म किया। उस समय पीड़िता की मां मुरैना में विवाह समारोह में शामिल होने गई थी। जब वह लौटकर आई तो ब...
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