रांची, जुलाई 22 -- रांची, विशेष संवाददाता। राज्य के वकीलों, कानून के छात्रों, इंटर्न और विधि शिक्षकों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर झारखंड बार कौंसिल ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। कौंसिल ने कहा है कि सोशल मीडिया पर प्रचारात्मक रील, शॉर्ट वीडियो या पोस्ट के जरिए मुवक्किल (क्लाइंट) जुटाने की कोशिश पेशेवर आचार संहिता का उल्लंघन मानी जाएगी। बार कौंसिल ऑफ इंडिया के निर्देश के बाद झारखंड बार कौंसिल ने यह निर्देश जारी किए हैं। कौंसिल के अनुसार, हाल के दिनों में अदालतों की कार्यवाही से जुड़े वीडियो, संपादित क्लिप, रील और व्यक्तिगत टिप्पणियां सोशल मीडिया पर तेजी से साझा की जा रही हैं। इससे न्यायपालिका की गरिमा प्रभावित होने के साथ-साथ लोगों का न्याय व्यवस्था पर विश्वास भी कमजोर पड़ सकता है। इसी वजह से सोशल मीडिया के जिम्मेदार और नैतिक उपय...