नई दिल्ली, अप्रैल 29 -- इन दिनों सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों के संबंध में सोशल मीडिया पर डीपफेक वीडियोज और फोटोज की बाढ़ सी आ गई है। आए दिन किसी न किसी चर्चित पर्सनालटी की एआई आधारित डीपफेक वीडियोज और फोटोज की शिकायतें आ रही हैं। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि चर्चित पर्सनालटी से जुड़ी प्रकाशित या प्रसारित हर सामग्री पर रोक नहीं लगाई जा सकती। दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता अर्जुन कपूर की व्यक्तित्व के अधिकारों की रक्षा याचिका पर सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों के संबंध में प्रकाशित या प्रसारित हर सामग्री पर रोक नहीं लगाई जा सकती। हाई कोर्ट ने कहा कि जब तक सामग्री मानहानिकारक या अपमानजनक न हो। यह भी पढ़ें- राइट टू एजुकेशन में किसी खास स्कूल को चुनने का अ...