नई दिल्ली, अगस्त 18 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों द्वारा सोशल मीडिया पर आरोपियों के हथकड़ी लगे हुए या पिटाई के फोटो-वीडियो पोस्ट करने पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर केंद्र, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। शीर्ष अदालत में दाखिल याचिका के अनुसार, पुलिस को सोशल मीडिया मंच फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम एवं अन्य पर ऐसे किसी भी कंटेट को पोस्ट करने से रोकने के लिए सरकार को आदेश देने की मांग की गई है, जिनसे आरोपियों की पहचान उजागर होती हो या उन्हें अपमानजनक तरीके से दिखाया जाता हो। यह भी पढ़ें- मेटा केस हारा तो हमेशा के लिए बदल जाएगा इंस्टाग्राम और फेसबुकनोटिस की प्रक्रिया मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की पीठ ने केंद्र, सभी राज्यों, केंद्र शासित ...