धनबाद, मई 21 -- धनबाद, प्रतिनिधि। सोशल मीडिया पर कट्टा लहराने के आरोपी किशोर को कोर्ट ने बुधवार को दोषी ठहराया। किशोर न्याय बोर्ड ने अवैध हथियार रखने के मामले में उसे तीन वर्ष के साधारण कारावास और पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया। निरसा थाने में किशोर पर केस दर्ज किया गया था। अदालत में एपीपी प्रखर श्रीवास्तव ने अभियोजन पक्ष रखते हुए कहा कि पुलिस ने किशोर की निशानदेही पर अवैध हथियार बरामद किया था। जांच के दौरान वीडियो मिला, जिसमें किशोर कट्टा लेकर वीडियो बनाते दिख रहा था। पुलिस ने 26 सितंबर-2025 को छापेमारी कर कट्टा जब्त किया था। पुलिस को बताया गया था कि पीठाकियारी काली मंदिर के समीप झाड़ियों में कट्टा छिपाकर रखा गया है। यह भी पढ़ें- छात्रा का फोटो वायरल करने व छेड़खानी में चार वर्ष की सजा इसके बाद पुलिस ने किशोर को हिरासत में लेकर उसकी निशान...