रांची, अक्टूबर 9 -- बीते कुछ महीनों से झारखंड में सारंडा अभयारण्य को लेकर बड़ा विवाद कड़ा हो गया था। अब इस मामले पर कोर्ट का फैसला आ गया है। सारंडा को अभयारण्य घोषित करने के मामले में झारखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार को 31,468.25 हेक्टेयर क्षेत्र को अभयारण्य घोषित करने की अनुमति प्रदान कर दी। साथ ही इस क्षेत्र में मौजूद सेल के माइंस और वैध माइनिंग लीज को अभयारण्य के प्रभाव क्षेत्र से मुक्त रखने का आदेश दिया। अदालत ने राज्य सरकार को एक सप्ताह के भीतर इस संबंध में शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। यह निर्देश चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने दिया। आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई के दौरान क्या-क्या हुआ। इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम...