नई दिल्ली, जुलाई 16 -- 19 दिन से अनशन कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के लिए दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने 'जान बचाने के लिए समुचित इंतजाम' का आदेश दिया है। एक दिन पहले दिन गए नोटिस पर केंद्र सरकार ने जो जवाब दिया वह अदालत को पसंद आया। केंद्र सरकार सोनम वांगचुक की सरकारी डॉक्टर से जांच कराने और जरूरत पड़ने पर मेडिकल सहायता उपलब्ध कराने को राजी है। इसके साथ ही अदालत ने पीआईएल का निपटारा कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच के सामने केंद्र सरकार की ओर से गुरुवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाजिर हुए। अदालत ने 'जिंदगी को मूल्यवान' बताते हुए मेहता से कहा कि सरकारी डॉक्टर सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य की लगातार जांच करे...