इंदौर, जुलाई 23 -- सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय में हनीमून मनाने के दौरान अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करने वाली इंदौर की महिला सोनम रघुवंशी की जमानत को रद्द कर दिया है। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ मेघालय सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अदालत ने आरोपी सोनम रघुवंशी को सरेंडर करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है। उधर इस फैसले को लेकर इंदौर में राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी ने बेहद खुशी जताई है। उनका कहना है कि अब जाकर उनके परिवार को न्याय की उम्मीद बंधी है। मृतक राजा की मां ने कहा कि सोनम जैसी हत्यारिन को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। फैसले को लेकर पीटीआई से बात करते हुए उमा रघुवंशी ने कहा, 'मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहती हूं। इसमें समय तो लगा लेकिन आज जाकर उसकी जमानत खारिज हो गई ...