नई दिल्ली, जुलाई 3 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मेघालय में हनीमून के दौरान अपने पति की हत्या करने के मामले में आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने गिरफ्तारी मेमो में हुई टाइपिंग की गलती के आधार पर आरोपी सोनम रघुवंशी को जमानत देने के हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया। हालांकि शीर्ष अदालत ने कहा कि चूंकि आरोपी महिला पहले ही जेल से रिहा हो चुकी है, इसलिए जमानत पर रोक नहीं लगा रहे हैं। जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और शील नागू की पीठ ने इसके साथ ही, आरोपी सोनम रघुवंशी को जमानत देने के फैसले को चुनौती देने वाली मेघालय सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया। यह भी पढ़ें- सोनम की जमानत आदेश पर रोक लगाने से इनकारमेघालय हाईकोर्ट के आदेश पर आपत्ति जताई पीठ ने मामले में आरोपी सोनम को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने और यह बतान...