नई दिल्ली, जून 1 -- यूपी के संभल में पति पर एसिड अटैक मामले में सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोषी महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने दोषी पर 1.75 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अदालत ने गत 27 मई को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पत्नी को दोषी करार देते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को सजा के निर्धारण के साथ ही न्यायिक अभिरक्षा में उसे जेल भेज दिया गया। यह सनसनीखेज मामला सदर कोतवाली क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, बिजनौर जनपद के नगीना निवासी कहकशां (30) ने वर्ष 2019 में मुजफ्फर अली (35) से प्रेम विवाह किया था, जिनसे उनके दो बच्चे हैं। विवाह के बाद कहकशां के पड़ोस के एक युवक से प्रेम संबंध बन गए, जिसका पति विरोध करता था। 7 मार्च 2025 की सुबह मुजफ्फर अली ने पत्नी को प्रेमी के साथ आपत...