मुंगेर, जून 1 -- मुंगेर, एक संवाददाता। मुफस्सिल थाना प्रभारी विपिन कुमार सिंह द्वारा सेशन कोर्ट के आदेशों की लगातार अनदेखी और चेतावनी के बावजूद अनुपालन नहीं करने पर न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे)-7 संतोष कुमार-2 की अदालत ने सोमवार को मुफस्सिल थानाध्यक्ष के विरुद्ध गैरजमानती वारंट जारी करते हुए पुलिस अधीक्षक को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया है। यह भी पढ़ें- 15 लाख का इनामी नक्सली फरार, घर पर पहुंची पुलिस; कोर्ट के आदेश से चस्पा हुआ इश्तहारपहले दी गई थी चेतावनी: ज्ञात हो कि, इससे पूर्व बीते 20 मई को न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक और मुफस्सिल थानाध्यक्ष को आदेश की प्रति भेजते हुए स्पष्ट चेतावनी दी थी कि, पुलिस के नकारात्मक रवैये और न्यायालयीय आदेशों के उल्लंघन पर कोर्ट मूकदर्शक नहीं बनेगी। इसके बावजूद आदेश क...