गोरखपुर, अक्टूबर 12 -- गोरखपुर, निज संवाददाता​। रेलवे से सेवानिवृत्त होने वाले या सेवा दे रहे कर्मचारियों को अपने सेवा रिकॉर्ड, पैन, आधार तथा बैंक खातों में नाम के अंतर या संक्षिप्त अक्षरों की वजह से राजपत्र में नाम परिवर्तन जैसी लंबी कानूनी प्रक्रियाओं से नहीं गुजरना पड़ेगा। रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में एक सरलीकृत आदेश जारी किया है, जो रेलवे के सभी जोन और यूनिट्स पर समान रूप से लागू होगा। आदेश में स्पष्ट है कि यदि किसी कर्मचारी के सेवा रिकॉर्ड में नाम संक्षिप्त रूप में हैं और उनके पैन, आधार या बैंक रिकॉर्ड में पूरा नाम दर्ज है, तो कर्मचारी किसी भी सरकारी पहचान पत्र और नोटरीकृत शपथ पत्र के माध्यम से अपना पूरा नाम दर्ज करवा सकते हैं। ​ पीआरकेएस के महामंत्री एवं एनएफआईआर के सहायक महामंत्री विनोद कुमार राय ने कहा कि एनएफआईआर के केंद्रीय नेतृत...