मैनपुरी, मई 4 -- सेवा में कमी साबित होने पर वाहन की बीमा कंपनी इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड संजय प्लेस आगरा वाहन स्वामी को 13100 रुपये देगी। यह धनराशि 45 दिन के अंदर आयोग के खाते में जमा करनी होगी। पीड़ित की याचिका की सुनवाई करने के बाद यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बीमा कंपनी के शाखा प्रबंधक को दिया है। थाना औंछा के दूल्हापुर ईसई खास गोपालपुर के रहने वाले आदेश कुमार शहर की शंकर मिल कॉलोनी में रहते हैं। उन्होंने अपनी स्कार्पियो का बीमा इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड संजय प्लेस आगरा से सात अक्तूबर 2022 को कराया था। यह बीमा नौ अक्तूबर 2023 तक मान्य था। 29 अगस्त 2023 को ट्रैक्टर की टक्कर से स्कार्पियो क्षतिग्रस्त हो गई। वाहन सही कराने में 40855 रुपये खर्च हुआ। वाहन मालिक के कई बार प्रय...