सेवा पुष्टि में देरी का हवाला देकर नहीं रोके जा सकते वित्तीय लाभ : हाईकोर्ट
रांची, जुलाई 22 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के एसीपी/एमएसीपी लाभ से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में कहा है कि विभागीय परीक्षा पास नहीं करने या सेवा की पुष्टि में देरी को आधार बनाकर पहले से दिए गए वित्तीय लाभ वापस नहीं लिए जा सकते। अदालत ने कहा कि एसीपी और एमएसीपी योजनाओं का उद्देश्य पदोन्नति के अवसर नहीं मिलने पर कर्मचारियों को आर्थिक राहत देना है, इसलिए पदोन्नति से जुड़ी शर्तें इन योजनाओं पर लागू नहीं की जा सकतीं। इसी के साथ कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील खारिज करते हुए कर्मचारी को प्रथम एसीपी, द्वितीय एमएसीपी और तृतीय एमएसीपी का लाभ बहाल रखने के एकलपीठ के आदेश को बरकरार रखा। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने ग्रामीण कार्य विभाग की ओर से दायर अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि कर्मचारी मो...
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