सेवानिवृत्त चपरासी को 10 साल तक नहीं मिली पेंशन
नई दिल्ली, अक्टूबर 7 -- सुप्रीम कोर्ट ने एक चपरासी को सेवानिवृत्त होने के 10 साल बाद भी पेंशन और अन्य लाभ न मिलने पर हैरानी जताई। शीर्ष अदालत ने इस लापरवाही के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन और न्यायमूर्ति अरुण पल्ली की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के साथ घोर अन्याय हुआ है। पीठ ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वे इस देरी, और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों और राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले मुआवजे के बारे में रिपोर्ट दाखिल करें। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कई बार कहा है कि पेंशन न तो कोई इनाम है और न ही दान, बल्कि यह पहले दी गई सेवाओं के लिए बाद में किया जाने वाला भुगतान है। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता के साथ बहुत अन्याय हुआ है। हम इस मामल...
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