आगरा, मई 30 -- एलईडी टीवी अक्तूबर 22 में पीड़ित ने खरीदी थी। विपक्षी ने तीन वर्ष की वारंटी एवं किसी भी प्रकार की खराबी आने पर नि:शुल्क सही करने एवं नहीं होने पर नया टीवी देने का वायदा किया था। वारंटी अवधि में टीवी की स्क्रीन द्वारा काम नहीं करने पर शिकायत की, लेकिन टीवी सही नहीं हुई। पीड़ित ने सेवा में कमी के आधार पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम में मामला प्रस्तुत किया।

आयोग का निर्णय आयोग के अध्यक्ष सर्वेश कुमार और सदस्य राजीव सिंह ने विपक्षी कंपनी आदि को आदेश दिया कि 45 दिन के भीतर वादी को नया एलईडी टीवी अथवा छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित उसकी कीमत 30 हजार 500 रुपये अदा करें। साथ ही मानसिक पीड़ा एवं वाद व्यय के 10,000 का भी भुगतान करें।

मामला दायर करने की प्रक्रिया न्यू जनता कॉलोनी मुस्तफा क्वार्टर थाना सदर निवासी घूरेलाल स...