सेबी ने 15 निवेश सलाहकारों का पंजीकरण रद्द किया
नई दिल्ली, अगस्त 21 -- नई दिल्ली। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अनिवार्य नवीनीकरण शुल्क का भुगतान नहीं करने वाले 15 निवेश सलाहकारों के पंजीकरण प्रमाणपत्र शुक्रवार को रद्द कर दिए। सेबी (निवेश सलाहकार) विनियम, 2013 के तहत पंजीकृत निवेश सलाहकारों को अपना पंजीकरण वैध बनाए रखने के लिए हर पांच साल में नवीनीकरण शुल्क का भुगतान करना होता है। नियामक ने पाया कि इन 15 सलाहकारों ने निर्धारित अवधि के भीतर नवीनीकरण शुल्क का भुगतान नहीं किया। सेबी ने जून में इन संस्थाओं को नोटिस जारी कर पूछा था कि उनके पंजीकरण को निलंबित या रद्द क्यों नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि, निर्धारित समयसीमा के भीतर संस्थाओं की ओर से कोई जवाब नहीं मिला।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.