नई दिल्ली, जुलाई 10 -- नई दिल्ली। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने पंजीकरण प्रमाणपत्र को प्रभावी बनाए रखने के लिए अनिवार्य नवीनीकरण शुल्क जमा नहीं करने पर 12 शोध विश्लेषकों का पंजीकरण रद्द कर दिया है। सेबी (मध्यस्थ) विनियम, 2008 के तहत यह कार्रवाई की गई। संबंधित संस्थाओं को नोटिस जारी किए जाने के बावजूद उन्होंने अपना पंजीकरण नवीनीकृत नहीं कराया। सेबी ने आदेश में कहा कि जिन संस्थाओं का पंजीकरण रद्द किया गया है, उनमें अर्जुन लेनिन, सीएनआई रिसर्च लिमिटेड, ईस्ट ब्रिज एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड, कुशांक कमल पोद्दार और आर के ग्लोबल शेयर्स एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड शामिल हैं।

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