नई दिल्ली, जुलाई 29 -- नई दिल्ली। बाजार नियामक सेबी ने अनिवार्य नवीनीकरण शुल्क का भुगतान नहीं करने पर 10 शोध विश्लेषकों के पंजीकरण रद्द कर दिए हैं। सेबी ने यह कार्रवाई 'मध्यस्थ विनियम, 2008' के तहत की है। नियामक ने कहा कि संबंधित इकाइयों को नोटिस भेजे जाने के बावजूद उन्होंने अपने पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं कराया। सेबी के नियमों के मुताबिक, पंजीकृत शोध विश्लेषक को हर पांच साल में नवीनीकरण शुल्क जमा करना होता है, तभी उनका प्रमाणपत्र वैध रहता है। लेकिन जांच में पाया गया कि इन 10 इकाइयों ने जुलाई, 2020 से दिसंबर, 2025 के बीच देय शुल्क का भुगतान नहीं किया।

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