रांची, अप्रैल 22 -- रांची, विशेष संवाददाता। बरियातू स्थित सेना की कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़े मामले में आरोपी दिलीप घोष को झारखंड हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने बुधवार को उसकी याचिका खारिज कर दी। दिलीप घोष ने पीएमएलए की विशेष अदालत द्वारा उसकी डिस्चार्ज याचिका खारिज किए जाने, आरोप गठित करने के आदेश तथा उसके खिलाफ दर्ज मनी लाउंड्रिंग केस को निरस्त करने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। बता दें कि बरियातू स्थित सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की कथित अवैध खरीद-बिक्री मामले में ईडी ने प्राथमिकी दर्ज की थी।

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