नई दिल्ली, दिसम्बर 4 -- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सेना के बारे में कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणियों से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को थोड़ी राहत दे दी। इसके तहत शीर्ष अदालत ने राहुल के खिलाफ मुकदमा चलाने पर रोक लगाने के अपने आदेश को अगले साल 22 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया। दर्ज मुकदमे को रद्द करने की मांग के लेकर कांग्रेस नेता की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया। जस्टिस एमएम सुंदरेश और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने राहुल की अपील को स्वीकार करते हुए कहा कि इस पर विस्तार से विचार की जरूरत है। राहुल ने इस मामले में निचली अदालत के समन को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने इसी साल 29 मई को राहुल को राहत देने से इनकार करते हुए उनकी अपील खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंन...
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