फरीदाबाद, मार्च 20 -- फरीदाबाद, वरिष्ठ संवाददाता। ग्रेटर फरीदाबाद में एचएसवीपी प्लॉट मिलने की आस में बैठे लोगों के लिए राहत की खबर है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने एचएसवीपी के मुख्य प्रशासक को चार महीने प्लॉट आवंटित करने के आदेश दिए है। दरअसल करीब चार साल पहले ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 80 में एचएसवीपी द्वारा काटे गए सेक्टर में लोगों ने प्लॉट बुक करवाए थे। लोगों को ई-ऑक्शन के जरिए 68 प्लॉट अलॉट किए थे, लेकिन लोगों को प्लॉट पर कब्जा नहीं मिला था, जिससे परेशान लोग कोर्ट चले गए थे। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने एचएसवीपी को चार महीने में प्लाटों पर कब्जा दिलाने के आदेश दिए हैं। एचएसवीपी अभी तक बडोली व प्रहलादपुर गांव की जमीन पर कब्जा नहीं ले पाया है, जहां यह प्लॉट अलॉट किए गए है। वहीं, करीब साढ़े तीन महीने से दोनों गांव के लोग सेक्टर...