वाराणसी, अक्टूबर 6 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीएचयू के सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल में टीजीटी होम साइंस के पद पर 5 दिसंबर 2025 के विज्ञापन के आधार पर होने जा रही नियुक्ति पर रोक लगा दी है।

न्यायालय का आदेश कोर्ट ने बीएचयू व स्कूल के प्रिंसिपल से इस मामले में दाखिल याचिका पर चार सप्ताह में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने मीनाक्षी गुप्ता की याचिका पर दिया है। याचिका में भर्ती विज्ञापन को चुनौती दी गई थी।

याचिका का विवरण याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक कुमार यादव का कहना था कि याची 15 वर्षों से अधिक समय से होम साइंस टीजीटी अध्यापक के रूप में संविदा पर सेवा दे रही है। कहा गया कि याची की नियुक्ति का बीएचयू के कुलपति ने अनुमोदन किया और वह उसी आधार पर पढ़ा रही है। वरिष्ठ अधिवक्ता का कहना था कि स्...