मेरठ, अप्रैल 27 -- सेंट्रल मार्केट मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सेटबैक पर किए गए अवैध निर्माणों को हटाने और भू उपयोग परिवर्तन पर रोक लगाए जाने के बाद असमंजस में फंसे व्यापारियों ने जहां भू उपयोग परिवर्तन शुल्क जमा कराना बंद कर दिया है, वहीं कई व्यापारियों ने जमा किया गया शुल्क वापस मांगना भी शुरू कर दिया है। कई व्यापारियों ने शुल्क वापसी के लिए वास्तुकला नियोजक अनुभाग में आवेदन कर दिया है। हालांकि अभी तक इनका जमा किया गया शुल्क वापस नहीं हुआ है लेकिन अधिकारियों का कहना है कि शुल्क वापस मांगने वालों का शुल्क वापस किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने गत 9 अप्रैल को मामले में सुनवाई करते हुए 859 भवनों के सेटबैक पर किए गए अवैध निर्माणों को 2 महीने के अंदर तोड़ने के आदेश दिए थे। इसमें 44 भवनों को पहल ही सील किया जा चुका है। अब बाकी बचे 815 भवनों को ...