मेरठ, अप्रैल 17 -- सेंट्रल मार्केट मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सेटबैक पर किए गए अवैध निर्माणों को हटाने और भू उपयोग परिवर्तन पर रोक लगाए जाने के बाद असमंजस में फंसे व्यापारियों ने अब भू उपयोग परिवर्तन शुल्क जमा कराना बंद कर दिया है। 9 अप्रैल को आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से किसी भी व्यापारी ने शुल्क जमा नहीं कराया है। परिषद अधिकारियों का कहना है कि भू उपयोग परिवर्तन के लिए अनुमति पाए 80 व्यापारियों में से अभी तक 29 व्यापारियों ने ही 15.54 करोड़ रुपये जमा किए हैं, बाकी ने शुल्क जमा नहीं किया है। इन 80 व्यापारियों को 53.44 करोड़ रुपये शुल्क जमा करना है। यह भी पढ़ें- आवास विकास में अवैध निर्माणों पर कार्रवाई उप आवास आयुक्त अनिल कुमार सिंह का कहना है कि आदेश के बाद से किसी भी व्यापारी ने शुल्क जमा नहीं कराया है। सील किए गए 44 भवनों मे...
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