सूरत, जुलाई 4 -- गुजरात के सूरत शहर में कुत्ता पालना अब आसान नहीं होगा। नगर निगम ने इसके लिए कड़े नियम बनाए हैं। यह कदम अहमदाबाद में हुई एक घटना से सबक लेकर शुरू किया गया है। अहमदाबाद में एक बच्चे को एक पालतू रोटवीलर कुत्ते ने मार डाला था। सूरत में भी पुलिस को कुत्ते के मालिकों के खिलाफ शिकायतें मिली हैं। गुजरात के सूरत शहर में अब अगर किसी हाउसिंग सोसाइटी के निवासी अपने घर में पालतू कुत्ता रखना चाहते हैं तो उन्हें कम से कम 10 पड़ोसियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेना होगा। नगर निगम के अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि बहुमंजिला अपार्टमेंट बिल्डिंग के मामले में पालतू जानवर के मालिक को आवासीय भवन के अध्यक्ष और सचिव द्वारा जारी एनओसी जमा करानी होगी। हाल ही में हुई कुछ घटनाओं के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। सूरत नगर निगम (एसएमसी) ने कु...