सूरत, दिसम्बर 18 -- गुजरात में सूरत की एक कोर्ट ने गुरुवार को भाजपा विधायक हार्दिक पटेल और तीन अन्य को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज देशद्रोह के मामले को वापस लेने की अनुमति दे दी। इस बारे में राज्य सरकार ने एक अपील करते हुए चारों लोगों के खिलाफ साल 2015 के पाटीदार आरक्षण आंदोलन से जुड़े देशद्रोह के मामले को वापस लेने की बात कही गई थी। हार्दिक पटेल साल 2022 में भाजपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बन गए थे। इस दौरान सरकार की तरफ से पटेल और उनके तत्कालीन साथियों अल्पेश कथीरिया, विपुल देसाई और चिराग देसाई के खिलाफ देशद्रोह का मामला वापस लेने के लिए आवेदन दिया गया था। सरकार की इस अपील को प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज आरए त्रिवेदी की कोर्ट ने मंजूर कर लिया। इससे पहले इसी साल मार्च में अहमदाबाद की एक सेशंस कोर्ट ने 2015 के इसी...
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