मुजफ्फरपुर, दिसम्बर 19 -- मुजफ्फरपुर, मुख्य संवाददाता। राज्य सरकार ने सूबे में उद्योगों को बढ़ावा देने और उद्योग व कामगारों का संबंध सुधारने के लिए नई औद्योगिक संबंध नियमावली की अधिसूचना जारी की है। इसके साथ ही श्रम संसाधन विभाग ने आम लोगों के साथ उद्यमी और कामगारों से इसपर दावा-आपत्ति की मांग की है। यह दावा-आपत्ति 45 दिनों के भीतर दर्ज करनी होगी। नए उद्योग संबंध नियमावली में प्रत्येक उद्योग को अपने कार्यालय में आंतरिकि शिकायत निवारण समिति बनानी होगी। इस समिति के निर्णय से असंतुष्ठ होने पर ही दूसरे प्राधिकार में शिकायत की जा सकेगी। पूर्व के बिहार औद्योगिक विवाद नियमावली 1961, बिहार औद्योगिक रोजगार नियमावली 1947 व बिहार और उड़ीसा ट्रेड यूनियम नियमावली 1928 को निस्तर करते हुए राज्य सरकार ने नई औद्योगिक संबंध नियमावली जारी कर दी है। श्रम संस...
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