फतेहपुर, जून 8 -- फतेहपुर, संवाददाता। सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना उपलब्ध न कराने और राज्य सूचना आयोग के नोटिसों की लगातार अनदेखी करना जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) को भारी पड़ गया। राज्य सूचना आयोग ने डीपीआरओ एवं जनसूचना अधिकारी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर पूरी वसूली तक वेतन जारी न करने के निर्देश भी जारी किए हैं।बताते हैं कि मामला आरटीआई कार्यकर्ता अविक शुक्ला द्वारा 24 जून 2025 को दाखिल किए एक आवेदन से जुड़ा है। आवेदन में पंचायतीराज विभाग में कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों, संविदा व आउटसोर्सिंग कर्मियों की सूची, पदनाम, तैनाती वर्ष, कार्यस्थल तथा विभागीय मोबाइल नंबरों की जानकारी मांगी गई थी। यह भी पढ़ें- लखीसराय व जमुई के एसपी के खिलाफ डीआईजी के समक्ष अपील निर्धारित समय ...