नैनीताल, दिसम्बर 8 -- नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने सूखाताल झील के सौंदर्यीकरण से जुड़े मामले में स्वतः संज्ञान जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई पूरी करते हुए इसे निस्तारित कर दिया। कोर्ट ने कार्यदायी संस्था को निर्देश दिया है कि सौंदर्यीकरण कार्यों के दौरान पूर्व में जारी किए गए सभी न्यायालयीय निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाए। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंदर और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान न्यायमित्र डॉ. कार्तिकेय हरि गुप्ता ने अवगत कराया कि सौंदर्यीकरण कार्य में वेटलैंड नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जुलाई 2024 में न्यायालय ने सौंदर्यीकरण कार्य पर लगी रोक हटाते हुए डीडीए को तीन माह के भीतर कार्य पूरा करने का आदेश दिया था। पूर्व सुनवाई में डीडीए को एक सप्ताह के भीतर स्थि...