भागलपुर, जनवरी 27 -- भागलपुर, कार्यालय संवाददाता। मारपीट और जानलेवा हमला करने के एक केस में सुल्तानगंज के थानेदार की लापरवाही सामने आयी है। अदालत के कई बार आदेश के बाद भी थानेदार मृत्युंजय सिंह ने फाइनल इंज्यूरी रिपोर्ट कोर्ट के सामने प्रस्तुत नहीं की। जिसके बाद एडीजे 12 संदीप सिंह ने थानेदार से शोकॉज करते हुए बीते दिसंबर में उनके वेतन पर रोक लगा दी थी। वेतन रोकने के आदेश का भी पालन नहीं हुआ। थानेदार सदेह कोर्ट में उपस्थित भी नहीं हुए। जिसके कारण मंगलवार को सुनवाई के दौरान एडीजे संदीप सिंह ने थानेदार के खिलाफ धारा 210 के तहत केस दर्ज करने का आदेश दिया है। साथ ही आरोपी को अग्रिम जमानत दी गई है। एपीपी विक्रम सिंह ने बताया कि सुल्तानगंज केस नंबर 76/25 में थानेदार पर केस दर्ज करने का आदेश दिया गया है। साथ ही एसएसपी से भी वेतन पर रोक के आदेश क...