सुल्तानपुर, फरवरी 17 -- सुलतानपुर। बल्दीराय थाना क्षेत्र के एक गांव से नाबालिग किशोरी के अपहरण के चार साल पुराने मामले में पॉक्सो कोर्ट के जज नीरज श्रीवास्तव ने आरोपी सत्यम तिवारी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। बचाव पक्ष के वकील अरविंद सिंह राजा ने बताया कि पीड़िता व गवाहों के विरोधाभासी बयान के कारण कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया। 15 अक्टूबर 2022 की घटना में पीड़िता के पिता ने अयोध्या के इनायतनगर थाना क्षेत्र के भाबुपुर निवासी सत्यम तिवारी के खिलाफ केस दर्ज कराया था।

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