सुल्तानपुर, सितम्बर 17 -- सुलतानपुर। दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित कर हत्या कर देने के दोषी बबलू निषाद को एफटीसी कोर्ट के न्यायाधीश राकेश ने 10 साल की जेल और 15 हजसा रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। एडीजीसी संजय सिंह ने बताया कि जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र के केवटहिया विरैता पाल्हीपुर में 15 अगस्त 2014 को बबलू निषाद की पत्नी प्रीती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। जिसमें मृतका के पिता मोतीलाल ने उत्पीड़न और दहेज हत्या का केस दर्ज कराया था। कोर्ट ने पति को दोषी मानकर बुधवार को जेल भेज दिया।

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