हमीरपुर, मई 23 -- हमीरपुर, संवाददाता। भरुआ सुमेरपुर कस्बे में जनवरी माह में किशोरी का अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल करने के मामले में भारी बवाल के बाद गिरफ्तार हुए मुख्य आरोपी की जमानत विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट लकी यादव की अदालत ने खारिज कर दी है। जबकि इसके पूर्व चार मई को इसके पिता व गैंग के लीडर चाचा की जमानत खारिज हुई थी। जनवरी माह में सुमेरपुर कस्बे की किशोरी का अश्लील वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। जिसके बाद हिंदूवादी संगठनों ने लव जेहाद का आरोप लगाते हुए थाने का घेराव कर हाईवे में जाम लगाकर हंगामा काटा था। पुलिस ने इस कांड के मुख्य आरोपी अबान उर्फ अफान को घटना वाले दिन शाम को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था। जबकि सवेरे पिता ऐनुद्दीन उर्फ मौलाना खान को गिरफ्तार किया गया था。

जमानत खारिज होने की प्रक्रिया इस घटना के...