नई दिल्ली, अगस्त 12 -- कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के निजी सचिव सुमित रॉय की उस अर्जी पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज कुछ मामलों में सख्त कार्रवाई से सुरक्षा की मांग की थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने रॉय को क्रमशः जमीन हड़पने और नौकरी के बदले पैसे लेने के कथित घोटाले के मामलों में राहत दी थी। मामले को सुनवाई के लिए तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार करते हुए जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने कहा कि रॉय की अर्जी को प्राथमिकता देना संभव नहीं है क्योंकि कोर्ट के सामने ऐसी कई अर्जियां लंबित हैं, और उनकी अर्जी सूचीबद्ध के क्रम के अनुसार ही आएगी। रॉय के वकील ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दी थी और वह समन के अनुसार जांच अधिकारी से मिल रहे थे। वह कोलकाता स्थित रा...