हल्द्वानी, फरवरी 25 -- देवेंद्र रौतेला हल्द्वानी। वनभूलपुरा में रेलवे भूमि पर बसे हजारों परिवारों के भविष्य पर अब प्रशासनिक फैसला अहम होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिए आदेश में अतिक्रमण हटाने से पहले पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत चिन्हित करने को कहा है। पीठ ने नैनीताल के जिलाधिकारी को पीएम आवास योजना के तहत आवेदक के परिवार के हिसाब से मकान के लिए योग्यता निर्धारित करने को कहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कौन किस तरह के मकान के हकदार हैं। पीठ ने जिलाधिकारी को इस बारे में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। अब सबकी नजर डीएम कार्यालय की कार्ययोजना पर रहेगी। पात्र परिवारों के लिए समयबद्ध आवेदन और दस्तावेजी तैयारी ही पुनर्वास का रास्ता तय करेगी। वहीं नैनीताल डीएम ललित मोहन रयाल का भी कहना है कि सुप्रीम क...