फरीदाबाद, अप्रैल 21 -- नूंह, संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट ने नागीना ब्लॉक समिति चेयरमैन को बड़ी राहत देते हुए कार्रवाई पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई।  न्यायालय ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अरशद के अनुसार यह मामला चेयरमैन के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव और हटाने की कार्रवाई से जुड़ा है, जिसे पहले पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा था। इसी फैसले को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी। उन्होंने बताया कि सुनवाई के दौरान न्यायालय ने प्रारंभिक स्तर पर ही सभी पक्षों को नोटिस जारी किया और जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया। यह भी पढ़ें- पंचायत समिति सदस्यों ने अपना इस्तीफा वापस लिया साथ ही विवादित आदेश के प्रभाव और क्रियान्वयन पर फिलहाल र...