नई दिल्ली, जनवरी 27 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्वामित्व वाले स्ट्रीमिंग मंच जियोस्टार की अर्जी खारिज कर दी। अर्जी में केरल केबल टेलीविजन बाजार में उसके दबदबे के गलत इस्तेमाल के आरोपों की भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की जांच रोकने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि मामला शुरुआती चरण में है और बाजार नियामक को नियमित जांच जारी रखने की इजाजत दी जा सकती है। पीठ ने जियोस्टार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी से कहा कि माफ कीजिए। विनियामक को जांच करने दें। यह अभी शुरुआती चरण में है। याचिका खारिज की जाताी है। यह है मामला शिकायत करने वाली कंपनी, एशियानेट डिजिटल नेटवर्क लिमिटेड (एटीएनपीएल) ने जियोस्टार पर आरोप लगाया है कि उसने केरल कम्युनिकेटर्स केबल लिमिटे...