नई दिल्ली, दिसम्बर 8 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया से 2023 के चुनावों में वरुणा विधानसभा क्षेत्र से उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब मांगा। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने के. शंकर नाम के व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर सिद्धरमैया को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। शंकर ने कर्नाटक हाईकोर्ट के 22 अप्रैल के उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसमें वरुणा विधानसभा क्षेत्र से सिद्धरमैया के निर्वाचन को अमान्य घोषित करने की उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि सिद्धरमैया जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के तहत भ्रष्ट आचरण में लिप्त थे। हाईकोर्ट ने शंकर की चुनाव याचिका खारिज कर दी थी।
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