नई दिल्ली, दिसम्बर 20 -- सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के 10 निजी डेंटल कॉलेजों पर प्रवेश में अनियमितताओं के लिए 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कहा कि इन कॉलेजों द्वारा की गई गैरकानूनी गतिविधियों और जानबूझकर नियमों के उल्लंघन के लिए कड़ी दंडात्मक कार्रवाई जरूरी थी। जस्टिस विजय बिश्नोई और जस्टिस जे.के. माहेश्वरी की पीठ ने पाया कि इस मामले में चिकित्सा शिक्षा के मानकों को ठेस पहुंची है। शीर्ष कोर्ट ने इन कॉलेजों और राज्य सरकार की कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को 2016-17 शैक्षणिक सत्र के बीडीएस (बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी) प्रवेश में कानूनी प्रक्रियाओं का पालन न करने के लिए राजस्थान राज्य विधि सेवा प्राधिकरण (आरएसएलएसए) के पास 10 लाख रुपए जमा करने का निर्देश भी दिया। कोर्ट का यह कड़ा आदेश प्रवेश प्रक्रिया मे...