नई दिल्ली, सितम्बर 8 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पार्श्वनाथ डेवलपर्स के उस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें परेशान सैकड़ों घर खरीदारों को फ्लैट का कब्जा देने या ब्याज सहित पैसे वापस करने की पेशकश की गई थी। शीर्ष अदालत ने बिल्डर के प्रस्ताव को ठुकराते हुए कहा कि यह कार्यवाही में देरी करने का 'एक और तरीका' लग रहा है। यह भी पढ़ें- पार्श्वनाथ डेवलपर्स का प्रस्ताव खारिज, यह कार्यवाही में देरी का एक नया तरीका है- सुप्रीम कोर्टबिल्डर का प्रस्ताव मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि पार्श्वनाथ डेवलपर्स और उनकी सहायक फर्मों द्वारा कोई नया प्रस्ताव रिकॉर्ड पर नहीं रखा जाता, तो अदालत को एक उच्च-स्तरीय समिति नियुक्त करने को मजबूर होना पड़ेगा। घर खरीदारों के द...