नई दिल्ली, अक्टूबर 8 -- सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनाव में नामंकन के दौरान व्यापक स्तर पर बाधा डाले जाने को गंभीरता से लेते हुए पंजाब में 50 नगर निकाय वार्ड चुनाव रद्द कर दिया। शीर्ष अदालत ने रद्द किए गए पटियाला जिले के 28 और मोगा के 22 वार्ड में नए सिरे से चुनाव कराने का आदेश दिया है। चुनाव प्रक्रिया 6 हफ्ते में पूरा करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने नामांकन के दौरान व्यापक स्तर पर बाधा डाले जाने के बारे में तथ्यान्वेषी आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद यह फैसला दिया है। पीठ ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की पूर्व जज निर्मलजीत कौर की अगुवाई वाली एक सदस्यीय आयोग के निष्कर्षों को स्वीकार करते हुए यह यह फैसला दिया। पंजाब में स्थानीय निकाय चुनाव 21...