नई दिल्ली, मई 8 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दुबई के एक कारोबारी की याचिका खारिज कर दी। कारोबारी ने उत्तराखंड, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में अपने खिलाफ दर्ज 24 आपराधिक मामलों को एक साथ जोड़ने और उन्हें दिल्ली की एक अदालत में ट्रांसफर करने की मांग की थी। अदालत ने आगे कहा कि ऐसा करके क्या पीड़ितों की दिल्ली तक दौड़ लगवाएं? मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने समीर अग्रवाल नाम के व्यक्ति की दायर याचिका को खारिज करते हुए पूछा कि क्या अदालत को उसका 'रेड कार्पेट' स्वागत करना चाहिए और उसकी सुविधा के लिए, उसकी कथित धोखाधड़ी और जालसाजी के पीड़ितों को ट्रायल में शामिल होने के लिए दिल्ली तक दौड़ लगवानी चाहिए? बड़े धोखाधड़ी मामलों में एफआईआर को एकसाथ जोड़ने का आदेश देने वाले पिछले सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर तंज कसते हुए पीठ ...