नई दिल्ली, अक्टूबर 26 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) को चुनाव सुधारों पर चर्चा करने के लिए 2 नवंबर को अपनी निर्धारित आम सभा की बैठक करने की अनुमति दे दी। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि यदि मतदान होता है, तो वह गुप्त मतदान के जरिए होना चाहिए और इसके परिणाम घोषित नहीं किए जाने चाहिए। अदालत ने कहा कि मतदान के नतीजों को एक सीलबंद लिफाफे में अदालत के सामने पेश किया जाना चाहिए। ये निर्देश तब जारी किए गए जब वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता जो एससीबीए में सुधारों की जांच के लिए अदालत द्वारा गठित समिति के प्रमुख हैं ने मौखिक रूप से इस प्रस्तावित बैठक को लेकर चिंता जताई। यह भी पढ़ें- Sambhal News: चन्दौसी बार एसोसिएशन चुनाव का क...