नई दिल्ली। हिन्दुस्तान, अगस्त 22 -- दिल्ली-एनसीआर में लावारिस कुत्तों को सड़कों, गली मोहल्लों से उठाकर डॉग शेल्टर में रखने के आदेश पर रोक लगाई जाए या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारिया की डिवीजन बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के दो जज की बेंच द्वारा 11 अगस्त को लावारिस कुत्तों को उठाकर डॉग शेल्टर होम में रखने के आदेश पर रोक लगाने की मांग पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस विक्रम नाथ ने 14 अगस्त को सुनवाई के दौरान कहा था कि 'लावारिस कुत्तों की पूरी समस्या स्थानीय नगर निकायों और इसके सक्षम अधिकारियों की निष्क्रियता की वजह से है।आवारा कुत्तों के मुद्दे को सुलझाने की जरूरत है, विवाद उत्पन्न करने की नहीं: दिल्ली सरकार 14 अगस्त की सुनवाई के दौरान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच से कहा था...