नई दिल्ली, जुलाई 14 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की ताज संरक्षित जोन (टीटीजेड) संबंधी याचिकाओं पर अगले हफ्ते सुनवाई करेगा। केंद्र और राज्य ने शीर्ष अदालत द्वारा अक्तूबर 2024 में पारित उस आदेश में बदलाव की मांग की है, जिसमें टीटीजेड में नए उद्योगों की स्थापना और मौजूदा उद्योगों के विस्तार पर रोक लगा दी थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और वी. मोहना की पीठ के समक्ष अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने मामले पर जल्द सुनवाई का आग्रह किया। यूपी सरकार की ओर से बताया गया कि उनकी अर्जी जिसमें शीर्ष अदालत के अक्तूबर 2024 के उन निर्देशों में बदलाव की मांग की गई थी जो कुछ समय से लंबित है। यह भी पढ़ें- टीटीजेड में औद्योगिक गतिविधियों पर नियंत्रण करने वाले आदेशों में बदलाव की मांग पर होगी सुनवाई यूपी ...